Bihar Rajya Fasal bima Yojana:- प्राकृतिक आपदा के कारण हमारे देश के किसानों को हमेशा से काफी कुछ सहना पड़ता है प्राकृतिक आपदा के कारण किसानो को बहुत नुकसान होता रहा है। ऐसे में कभी कभी तो किसानों की सम्पूर्ण फसल ही बर्बाद हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे देश के किसान की स्थिति आर्थिक रूप से काफी कमजोर होती रही है। यह भी एक कारण रहता है कि कहीं किसान आत्महत्या जैसा गंभीर कदम उठा लेते है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के हर एक किसान को फसल बीमा का लाभ मिल सकता है।
इसके लिए आपको Bihar Rajya Fasal bima Yojana की नियम को ध्यान में रखते हुए सभी शर्ते मानना होगा एक बार किसी भी फसल के लिए बीमा करवाने के बाद, यदि आपकी फसल किसी भी आपदा के कारण ख़राब हो जाती है। तो इसकी भरपाई सरकार या संबधित बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी। Bihar rajya fasal sahayata yojana को करवाने की पूरी प्रक्रिया क्या है, इसकी पात्रता क्या है, आपको कौन से दस्तावेज देने है ? आप इसे कैसे करवा सकते है आदि के बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। कृपया पूरा आर्टिकल पढ़ें।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना Bihar fasal bima yojana 2022
बिहार सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से हुई फसल के नुकसान के लिए राज्य के प्रत्येक किसान को भुगतान करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया है। राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य फसल सहायता योजना लाने से अब राज्य के किसी भी किसान को नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, यदि आप इस योजना के तहत बीमा करवाकर रखते है।क्योंकि यदि यह बीमा द्वारा कवर किया जाता है, तो सरकार या संबंधित कंपनी आपको क्षतिपूर्ति करेगी (जिस कंपनी से बीमा का बीमा किया गया है)।
Bihar Fasal Sahayata Yojana के लिए फसल यदि उत्पादन के 20% तक ख़राब होती है, तो प्रति हेक्टेयर 7500 रुपये दिए जाएंगे, 20% से अधिक खराब होने पर प्रति हेक्टेयर 10000 रुपये प्रदान की जाएगी। यह धनराशि सीधे किसानों के बैंक एकाउंट ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए आपको आवश्यक है कि यदि आपका अभी तक बैंक खाता नहीं खुला है, तो अपने नजदीकी बैंक जाकर अपना बैंक खाता खुलवा लें। क्यूंकि आज सरकार द्वारा लायी जाने वाली कोई भी योजना का लाभ आपको बैंक खाते के माध्यम से ही दिया जाता है।
Bihar Fasal Bima Yojana Overview – 2022
योजना का नाम | बिहार राज्य फसल सहायता योजना |
संबधित विभाग | सहकारिता विभाग बिहार सरकार |
लाभार्थी | बिहार के किसान |
ऑनलाइन आवेदन की आरंभ तिथि | आरंभ है |
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि | कोई नहीं |
उद्देश्य | किसानों को आपदा के प्रभाव से बचाना और उन्हें खेती जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना। |
सहायता राशि | 7500 से 10,000 रुपये |
आधिकारिक वेबसाइट | http://rcdonline.bih.nic.in |
टोल फ्री नंबर / हेल्पलाइन नंबर | 18003456290 |
Email Id | [email protected] |
Bihar Fasal Bima Yojana के उद्देश्य
बिहार फसल बीमा योजना (Fasal Bima Yojana), केंद्र सरकार की प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के समान, किसानों (पीएमएफबीवाई) की सहायता के लिए राज्य स्तर पर बनाई गई थी।। इसके पीछे राज्य सरकार का मकसद राज्य के सभी किसानों को इस योजना में कवर करना है। क्यूंकि किसानों को साल भर में विभिन्न प्रकार की आपदाओं नुकसान होता रहता है। इन्ही नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार द्वारा फसल बीमा सहायता योजना को शुरू किया गया है। बिहार सरकार की इस योजना से प्रति वर्ष लाखों किसान लाभान्वित हो रहे है। बिहार सरकार द्वारा इस योजना का नाम बिहार राज्य फसल सहायता योजना दिया गया है।
फसल बीमा स्कीम बिहार के लाभ
राज्य सरकार द्वारा उन सभी बिंदुओं को भी सम्मिलित किया है। कहीं बार दूरस्थः क्षेत्र के किसानों को जनकारी के आभाव में दावा (claim) समय से नहीं करने पर इसका लाभ नहीं मिल पाता है। जिससे आम किसानों में यह सन्देश चला जाता है कि इस योजना से कोई लाभ नहीं मिलता है। लेकिन यदि आप फसल ख़राब होने पर सही समय पर अपना क्लेम कंपनी को भेजे तो आपको इस योजना से अवश्य ही लाभ होगा।
राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य फसल सहायता योजना को काफी सरल बनाया गया है। अब नए स्वरुप में लायी गयी स्कीम में किसानों को दावा (claim) सम्बन्धी समस्या भी नहीं आती है। प्रशसन द्वारा किसी क्षेत्र को जब आपदाग्रस्त घोषित किया जाता है नतीजतन, उस क्षेत्र के किसानों द्वारा प्रस्तुत किए गए बीमा दावे सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे जाते हैं।
• प्राकृतिक आपदा क्षति का भुगतान सरकार या बीमा फर्म द्वारा किया जाएगा।
• अगर किसानों की फसल 20% या उससे अधिक खराब हो जाती है, तो आपको 7500 से 10000 रुपये तक की वित्तीय सहायता पैकेज की पेशकश की जाएगी।
• बिहार राज्य किसान सहायता योजना के तहत डीबीटी का उपयोग कर किसानों की सहायता तुरंत उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी।
Bihar Rajya Fasal Sahayata yojana में सम्मिलित फसलें।
बिहार सरकार फसल बीमा योजना (Fasal Bima Yojana) के तहत कहीं फसलों को सम्मिलित किया है। प्रति सीजन के अनुसार किसानों की फसलों की सूची बनायीं गयी है। इनमे राज्यभर के जिलों को कुछ वर्गों में बांटकर वहां ज्यादातर किसानों द्वारा बोई जाने वाली फसलों के अनुसार उन्हें बीमित करने की व्यस्था की है। उदहारण के लिए लिए माना किसी जिले के किसानों द्वारा रबी सीजन में आलू बोये जाते है, तो दूसरे जिले में उसी सीजन में गेहू बोये जाते है। तो पहले जिले में आलू को बीमित किया जायेगा एवं दूसरे जिले में गेहू का बीमा किया जायेगा। नीचे कुछ बिंदु दिए गए है।
• राज्य भर के 17 जिलों में चना की खेती को मंजूरी दी गई है। इन 17 जिलों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई सरकार या कोई बीमा कंपनी करेगी।
• प्रशासन के अनुसार राज्य के 35 जिलों को मसूर के लिए, 22 जिलों को तुअर के लिए, 16 जिलों को गन्ना के लिए और 38 जिलों को गेहूं और मक्का के लिए नामित किया गया है।
• सरकार द्वारा वर्ष भर बोई जाने वाली अन्य सभी फसलों को प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसी भी स्थान पर कोई भी किसान हो
• बिहार राज्य फसल सहायता योजना से वंचित न रह जाये।
बिहार फसल बीमा योजना आवेदन फॉर्म – 2022
आपदा से फसल ख़राब होने पर किसान अपना फार्म बिहार राज्य फसल सहयता योजना पोर्टल पर ऑनलाइन भर सकते है। आवेदन करने की प्रक्रिया हमने नीचे बताई है। सहायता योजना से राज्य के सभी किसानो को फसल बर्बाद होने पर सरकार द्वारा कुछ धनराशि दी जाती है। योजना से संबधित नवीनतम जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट को समय समय पर विजिट करते रहना चाहिए।
बिहार राज्य फसल बीमा योजना के लाभ
• यह योजना का लाभ बिहार के इन किसान भाइयों को दिया जाएगा जिसकी फसल प्राकृतिक आपदा से खराब हुए होगी
• Fasal bima yojana के तहत 20% फसल के नुकसान पे प्रति हेक्टेयर 7500 रुपये की धनराशि दी जाएगी और 20% से अधिक नुकसान होने पे प्रति हेक्टेयर 10000 रुपये की धनराशि दी जाएगी
• यह धन राशि आपके बैंक एकाउंट में जमा होगी जिससे इसमे किसी भी प्रकार का भ्र्ष्टाचार ना हो
बिहार फसल सहायता योजना हेतू पात्रता
» आवेदक बिहारी का निवासी होना चाहिए।
» आवेदक बिहार का किसान होना चाहिए।
» आवेदक किसान के पास बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
» जमीन से जुड़े बैध कागज जैसे खतौनी / जमाबंदी और भी करुरी कागजात का होना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज
बिहार में फसल सहायता के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
» आधार कार्ड
» वोटर आईडी कार्ड
» राशन कार्ड
» खेत के कागज
» बैंक पासबुक
» पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
» मोबाइल नंबर
» फसल ख़राब होने संबधी घोषणा पत्र।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु इच्छुक आवेदनकर्ता किसान जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है। उन्हें अपना आवेदन फार्म ऑनलाइन भरना होता है। आवेदन करने की आसान प्रक्रिया हमने नीचे स्टेप बाई स्टेप बताई है। यदि आपको आवेदन करने में समस्या आती है तो आप इन्हे देखकर आवेदन कर सकते है। (नोट – पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आप सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे की बीच कर सकते है।)
» ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले बिहार राज्य फसल सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
» ऑफिसियल वेबसाइट के होम पेज पर आने के बाद आपको कृषि विभाग में किसान निबंधन के लिए क्लिक करें विकल्प मिलेगा। (उदारहण के लिए नीचे फोटो दी गयी है।) आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है। क्लीक करके आप अगले पेज पर आ जायेगें।
» अगले पेज पर आपको किसान पंजीकरण के लिए पंजीकरण करें विकल्प मिलेगा। आपको इस पर क्लीक करना है। अब आप पुनः एक नए पेज पर आ जायेंगे।
» अब आपके आधार कार्ड पर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड (otp) प्राप्त होगा। आपको उसे यहां पर सत्यापित कर दें।
मैं एक बिहार का किसान हूँ, क्या मुझे इस योजना के तहत लाभ मिल सकता है?
हाँ, बिहार राज्य सहायता योजना के अंतर्गत बिहार का कोई भी किसान आवेदन कर सकता है। सरकार द्वारा बिहार के प्रत्येक किसान को लाभ पहुँचाने के लिए ही इस योजना को शुरू की गयी है।